यदि पहले से जारी प्रमाण-पत्र अभी भी मान्य है, तो आवेदकों को नए प्रमाण-पत्र के लिए बार-बार आवेदन करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके बजाय, उन्हें अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बार-बार एक ही प्रमाण-पत्र का उपयोग करना चाहिए।
आवेदक (नागरिक) लोक सेवाओं का अधिकार के लिए निम्नांकित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं - (i) ऑनलाइन (ii) लोक सेवा केंद्र (iii) कीओस्क के माध्यम से और (iv) सामुदायिक सेवा केंद्र।
☞आवेदक किसी भी समय किसी भी माध्यम (इंटरनेट कनेक्शन वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन आदि) से किसी भी जगह (घर, कार्यालय, इंटरनेट ढाबा, कॉमन सर्विस सेंटर आदि) से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
☞आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले “आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका” को पढ़ लें । इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका " अनुभाग से डाउनलोड करें।
☞आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, अनुलग्नक दस्तावेज को अपलोड करना (कम से कम अनिवार्य (*) दस्तावेज), और आवेदन जमा करना होगा। अतः आवेदन करने से पहले उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जरुरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी छोटे आकार के PDF प्रारूप में तैयार रखें।
☞सेवा के अनुसार वैकल्पिक / अनिवार्य आधार संख्या (Aadhaar Number) आधारित प्रमाणीकरण (नाम मिलान और पंजीकृत मोबाइल पर OTP) सुविधा उपलब्ध है। आवेदकों को आधार (Aadhaar) आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से खुद को प्रमाणित करना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण नही करने के स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 पहचान पत्रों में से कोई एक upload करना होगा।
☞आवेदक को आवेदन जमा करने की ऑनलाइन पावती मिलेगी। भविष्य में उपयोग के लिए इसे डाउनलोड / प्रिंट कर लें।
☞आवेदक अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार केवल संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) में अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। उन्हें अन्य कार्यालय में आवेदन जमा नहीं करना चाहिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।
☞आवेदन जमा होने, सेवा तैयार / निर्गत होने, आवेदन अस्वीकृत होने इत्यादि की जानकारी आवेदकों को SMS / Email के माध्यम से भेजी जाएगी।
☞आवेदकों को प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र उनके सर्विसप्लस इनबॉक्स तथा ईमेल-आईडी पर भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र आवेदक के ईमेल-आईडी पर भी भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र को एस.एम.एस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, ईमेल-आईडी पर, डिजीलॉकर या सर्विसप्लस इनबॉक्स (यदि आवेदन लॉगिन करके दिया गया है)में भी उपलब्ध होगा । आवेदक इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
☞आवेदकों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के लोक सेवा केंद्र पर कार्यपालक सहायक (EA) के पास निर्धारित आवेदन पत्र में विधिवत भरा हुआ और स्याही-हस्ताक्षरित आवेदन जमा करना होगा।
☞आवेदकों की ओर से ServicePlus में आवेदन करने से पहले कार्यपालक सहायकों (EA) को "आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लेने की सलाह दी जाती है। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।
☞कार्यपालक सहायकों (EA) को आवेदकों के क्षेत्राधिकार के अनुसार केवल संबंधित कार्यालय (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के आवेदन स्वीकार करना चाहिए। अन्य कार्यालय से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए।
☞कार्यपालक सहायक (EA) अपने UserID से Login करके आवेदक की ओर से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरेंगे। वे ऑनलाइन पावती (एक पृष्ठ पर 2 प्रतियां) प्रिंट करेंगे, आवेदक को एक प्रति प्रदान करेंगे, और दूसरी प्रति आवेदक द्वारा जमा किये गए आवेदन-पत्र के साथ कार्यालय अभिलेख और भौतिक सत्यापन के लिए संलग्न करेंगे।
☞आवेदन जमा होने, सेवा तैयार / निर्गत होने, आवेदन अस्वीकृत होने इत्यादि की जानकारी आवेदकों को SMS / Email के माध्यम से भेजी जाएगी।
☞आवेदक को प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र उसी लोक सेवा केंद्र से, पावती और वैध पहचान-पत्र के उपस्थापन पर, प्रदान किया जाएगा जहां उन्होंने आवेदन जमा किया था। प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र आवेदक के ईमेल-आईडी पर भी भेजा जाएगा। प्रमाण-पत्र को एस.एम.एस के माध्यम से डाउनलोड लिंक, ईमेल-आईडी पर, डिजीलॉकर या सर्विसप्लस इनबॉक्स (यदि आवेदन लॉगिन करके दिया गया है)में भी उपलब्ध होगा । आवेदक इनमें से किसी भी तरीकों से अपना प्रमाण-पत्र / स्वीकृति-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
☞कार्यपालक सहायकों (EA) को आवेदन पर कार्रवाई (सत्यापन प्रविष्टि, अग्रेषण, वितरण आदि) करने के पहले "अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका" पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।
लोक सेवाओं का अधिकार के आवेदन पर कार्रवाई (पहली बार) करने से पहले: -
☞कार्यपालक सहायकों (EA) को सलाह दी जाती है कि वे सेवा के लिए आवेदन करने से पहले “आवेदक उपयोगकर्ता पुस्तिका” को पढ़ लें । इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।
☞नामित लोकसेवक (DO) को सलाह दी जाती है कि वे "अधिकारी उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।
☞व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं (Admin) को विभिन्न स्तर (पंचायत, प्रखंड/अंचल, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल, विभाग आदि) के संबंधित कार्यालय के नामित लोकसेवक (DO) यथा कार्यपालक सहायक (EA), अंचलाधिकारी (CO), ग्रामीण विकास अधिकारी (RDO), बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), अनुमंडलाधिकारी (SDO) या SDO द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी (DM) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आदि के UserIDs के प्रबंधन और प्रमाणन के लिए तैयार किया गया है। व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे "व्यवस्थापक उपयोगकर्ता पुस्तिका" को पढ़ लें। इसे "उपयोगकर्ता पुस्तिका" अनुभाग से डाउनलोड करें।